UP: SP MLA Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इस मामले में गए थे जेल

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कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत।

सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सभी दलीलों में हाई कोर्ट ने इंटरफ़ियर करने से इंकार किया। सीडीआर मामले में पुनः सुनवाई के ट्रायल कोर्ट को आदेश दिये।

कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सभी दलीलों में हाई कोर्ट ने इंटरफ़ियर करने से इंकार किया। सीडीआर मामले में पुनः सुनवाई के ट्रायल कोर्ट को आदेश दिये।

यह था मामला

जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की शह पर भाई रिजवान द्वारा झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक भाई समेत फरार हो गए थे। उनकी लोकेशन एयरपोर्ट में मिली थी। पुलिस ने इरफान सोलंकी की मदद करने पर नूरी शौकत समेत कई को सलाखों के पीछे भेजा है। इधर, कुर्की के आदेश की जानकारी लगते ही सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया था।

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