हमीरपुर : सात वर्षीय मासूम की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, लगा अर्थदंड  

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Published By Jagat Mishra
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हमीरपुर, अमृत विचार। घर के बाहर खेल रहे मासूम को ले जाकर नदी में डुबोकर हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 85 हजार का अर्थदंड लगाया है। वहीं क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्ष को 50 हजार की धनराशि देने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी व सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के चंडौत गांव निवासी पीड़ित पिता मंगल सिंह यादव ने दी तहरीर में बताया कि 14 जनवरी 2020 को दोपहर करीब तीन बजे उसका पुत्र अवधेश यादव (7) घर के सामने खेल रहा था। जो अचानक लापता हो गया। बताया वह लोग घरेलू कामकाज में व्यस्त थे। काफी देर तक जब वह नजर नहीं आया तो खोजबीन शुरू की। तब उसके पिता दयाराम व उसका भाई रामबाबू उर्फ बब्बू ने बताया कि पुत्र को रामप्रकाश राजपूत अपने साथ बेतवा नदी खाखी बाबा घाट की तरफ ले गया है। इस पर वह अपने भाई श्यामबाबू के साथ लड़के की तलाश करने नदी घाट की तरफ जा रहा था। रास्ते में मिली गांव निवासी फूलवती व कुंती ने बताया कि रामप्रकाश उनके लड़के को नदी घाट तरफ ले गया है। जब वह लोग खाखी बाबा घाट के नजदीक पहुंचे तो देखा कि उसके पुत्र को वह नदी में डुबो रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा तो शव को नदी में छोड़कर भाग गया। 

बताया कि उसने गांव के लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले में दोषी के खिलाफ हत्या व अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मासूम की हत्या मामले में अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट सुशील कुमार खरवार की अदालत ने दोषी रामप्रकाश राजपूत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी रामप्रकाश के खिलाफ पूर्व में छेड़खानी का मामला विचाराधीन है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म का एक मामला विचाराधीन है।

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