प्रयागराज: हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला किया सुरक्षित

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Published By Sachin Sharma
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी के आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोमवार को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ के समक्ष वर्तमान मामला सूचीबद्ध किया गया था। गौरतलब है कि प्राथमिकी 13 फरवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में आईपीसी की धारा 188, 171एच और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत एसएचओ पंकज कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मालूम हो कि 12 फरवरी 2022 को जब वह संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तो उस समय उन्हें सूचना मिली कि मिर्जाहादीपुरा के सामने चौराहे पर मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी अपने समर्थकों के साथ कई गाड़ियों में एकत्रित हुए थे, जिसमें भाड़े की गाड़ियां भी शामिल थीं।

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अब्बास अंसारी से वाहन पास मांगा गया तो वह नहीं दिखा सके, जो आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है और इसी कारण उनके खिलाफ मौजूदा मुकदमा दर्ज किया गया।

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