मुजफ्फरनगर: आठ वर्षीय बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आठ साल की बच्ची से रेप के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के विशेष न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने आरोपी अनिल कुमार को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
बालियान ने बताया कि दिसंबर 2018 में आरोपी अनिल कुमार पीड़ित लड़की को उसके स्कूल से उठाकर ले गया और जिले के बुढाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में उससे बलात्कार किया। आरोपी को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत में आज सुनवाई पूरी होने के बाद उसे सजा सुनाई गयी।
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