मुरादाबाद : बुजुर्ग महिला की हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास
मुरादाबाद। बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त रॉबिन राघव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने बुधवार को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सजा पाया अभी रॉबिन राघव पुत्र सत्यवीर सिंह मुरादाबाद के सोनपुर (हजरत नगर गढ़ी) थाना क्षेत्र के अजमतनगर ज्योडेरा का निवासी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि अभियुक्त रॉबिन राघव के विरुद्ध 18 अगस्त 2020 को अमित कुमार ने थाने में मां पुष्पा उर्फ नन्नी देवी की हत्या के आरोप में रॉबिन राघव के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था की 14 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे के दौरान उनकी मां पुष्पा उर्फ नन्नी देवी कोट की दुकान से राशन का सामान लेने उधनपुर जा रही थी।
मां के साथ अमित और उनका छोटा भाई श्यामेंद्र भी थे, जैसे ही ये लोग अपने गांव अजमत नगर ज्योडेरा से आगे निकले कि सामने से आ रहे रोबिन ने उसकी मां को गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दी थी। जिस पर उसकी मां ने विरोध किया तो रॉबिन ने लोहे के हथौड़े से उनकी मां के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए थे। अधिक चोट लगने और खून से लथपथ उनकी मां पुष्पा उर्फ नन्नी देवी मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ी थी और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई थी। अमित कुमार ने पुलिस को यह भी बताया था कि रॉबिन को पकड़ने के लिए उन्होंने और उनका भाई श्यामेंद्र ने प्रयास किया लेकिन, आरोपी रॉबिन भाग गया था।
ये घटना अमित और उनके छोटे भाई श्यामेंद्र की आंखों के सामने हुई थी। इस मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 विमल वर्मा ने दोष सिद्ध अभियुक्त रॉबिन राघव को सजा सुनाई है उन्होंने आदेश पारित किया है कि अर्थ दनादन अदा करने की दशा में अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त साधारण करावास भोगेगा। साथ ही न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के मामले में 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। आदेश पारित किया है कि यह अर्थ दंड न अदा करने की दशा में अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
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