उन्नाव : वृद्धा की हत्या में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
उन्नाव, अमृत विचार। आसीवन थानाक्षेत्र में नौ साल पहले पुरानी खुन्नस में तीन सगे भाइयों ने तमंचे से फायरिंग कर वृद्धा की हत्या कर दी थी। इसमें वृद्धा के परिवार के सदस्य भी घायल हुए थे। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी तीन भाइयों को आजीवन कारावास के अलावा सभी पर 21 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
बता दें कि आसीवन थानाक्षेत्र के मियागंज कस्बा निवासी कमलेश ने गांव निवासी तीन सगे भाईयों के विरुद्ध हत्या व हत्या के प्रयास की तहरीर देते हुए बताया था कि उसका चचेरा भाई बउवा 17 मई-2014 को बकरी चराने खेत गया था। तभी पुरानी रंजिश के चलते वहां पहले से घात लगाकर बैठे जलालुद्दीन, जमालुद्दीन व मुईनुद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र कल्लू ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। हमले में दो गोली उसके पेट में लगी। गोली की आवाज सुन खेत में काम कर रही मां रामश्री बेटे को बचाने पहुंची। इस पर तीनों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से मां भी गंभीर घायल हो गई। जानकारी पर जब कमलेश मौके पर पहुंचा तो उस पर भी हमलावरों ने गोलियां दागी। इसी दौरान अन्य परिजन दौड़े तो हमलावर भाग निकले। आनन-फानन घायल रामश्री को सीएचसी लाया गया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नामित आरोपियों को जेल भेजा था। मामले की जांच के बाद आसीवन एसओ कृष्णकांत यादव ने तीनों के विरुद्ध जून-2014 में चार्जशीट पेश की थी। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों व प्रस्तुत गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने आरोपी जलालुद्दीन, जमालुद्दीन व पप्पू उर्फ मुईनुद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया।
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