सुलतानपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड
सुलतानपुर। कूरेभार थानाक्षेत्र क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व मिट्टी का तेल लेने जा रही 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, अपमानित करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शनिवार को दोषी छोटू उर्फ धीरज कोरी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र कूरेभार के एक गांव की नाबालिग लड़की रात साढ़े आठ बजे मिट्टी का तेल लेने जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने बुरी नीयत से पकड़ लिया तथा छेड़छाड़ की।
शोरगुल पर लोगों के आ जाने से आरोपी ने गाली गलौच कर पीड़िता को अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने 15 मई 2018 को आरोपी छोटू उर्फ धीरज कोरी के खिलाफ केस दर्ज कराया।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
