सुलतानपुर: नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाला आरोपी दोषी करार, सोमवार को कोर्ट सुनाएगी सजा

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर। कुड़वार थाना क्षेत्र क्षेत्र के एक गांव में बीते साल 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुराचार के मामले में न्यायाधीश एकता वर्मा ने शनिवार को दोषी मोनू उर्फ पवन कुमार को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। अदालत दोषी को सोमवार को जेल से तलब कर सजा सुनाएगी।

एडीजीसी राजेश द्विवेदी ने बताया कि थानाक्षेत्र कुड़वार के एक गांव की नाबालिग लड़की को आरोपी अपहरण कर चंडीगढ़ ले गया था, जहां उसने पीड़िता के साथ जबरन दुराचार किया। दोषी ने जबरन पीड़िता को लुधियाना ले जाकर कोर्ट मैरिज भी की और बाद में उसे उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। जिसका मुकदमा पीड़िता की मां ने 13 मई 2022 को दर्ज कराया।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये पांच गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के लिए चार दिसंबर की तारीख नीयत की है, जिस दिन दोषी को जेल से तलब कर कोर्ट उसे सजा सुनाएगी।

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