बाराबंकी: गोतस्करी के आरोपी रहमत का 55 लाख का मकान कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी, अमृत विचार। गोतस्करी करने वाले गिरोह के सरगना व थाने के हिस्ट्रीशीट रहमत का 55 लाख रुपये कीमत का मकान मंगलवार को प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार माफियाओं व तस्करों की अपराध कार्यो से अर्जित की सम्पत्ति को चिन्ह कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है।  

इसी क्रम में फतेहपुर तहसील प्रशासन व सीओ फतेहपुर के नेतृत्व में मंगलवार को फतेहपुर के ही मोहल्ला काजीपुर वार्ड-7 के निवासी गोतस्कर रहमत के 55 लाख रुपये कीमत का मकान कुर्क किया। फतेहपुर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मामले की विवेचना मोहम्मदपुर खाला थाने की पुलिस द्वारा की जा रही है। 

फतेहपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर रहमत गोतस्करी के गिरोह का सरगना भी था। उस पर फतेहपुर कोतवाली में गोवध के दो मुकदमें दर्ज थे। उसके द्वारा अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गोवध कर मांस की बिक्री की जाती थी। मंगलवार को एसडीएम फतेहपुर व सीओ रघुवीर सिंह,  प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदपुर खाला अनिल सिंह व प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर धीरेन्द्र कुमार सिंह की टीम गोतस्कर का मकान कुर्क किया।

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