सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार के दोषी को सात साल कारावास, 20 हजार रुपये का अर्थदंड
पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सुनाई सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। कादीपुर थाना क्षेत्र क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व सात वर्षीय नाबालिग लड़की से दुराचार कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को दोषी राममूरत निषाद को सात साल की जेल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र कादीपुर के एक गांव की नाबालिग लड़की से 9 अप्रैल 2019 की रात दोषी ने बुरी नियत से पकड़ कर दुराचार किया तथा जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़िता की माता ने आरोपी राममूरत निषाद के खिलाफ 12 अप्रैल 2919 को मुकदमा दर्ज कराया था।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये पांच गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला किया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
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