बरेली: नन्हें लंगड़ा पर पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे

बरेली: नन्हें लंगड़ा पर पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे

बरेली, अमृत विचार। मादक पदार्थों की तस्करी और तस्करों को शरण देने वाले तस्कर नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत के खिलाफ पुलिस ने पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है। इसका नोटिस उसे जेल में ही तामील कराया गया है।

फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला सराय वार्ड 13 निवासी नन्हें लंगड़ा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे फतेहगंज पश्चिमी और फरीदपुर में दर्ज हैं। इन मुकदमों में उसने 24 नवंबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

पुलिस के अनुसार नन्हें लंगड़ा 2007 से स्मैक तस्करी में संलिप्त है। वह तस्करों की मदद भी करता है। यही वजह है कि एसपी देहात की रिपोर्ट की संस्तुति कर एसएसपी ने शासन को भेजी। पुलिस द्वारा भेजे गए सबूतों को शासन ने पर्याप्त आधार मानते हुए पिट एडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। नन्हें को जेल में नोटिस तामील कराया गया है। आरोपी फतेहगंज पश्चिमी को हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हुई है।

नन्हें लंगड़ा की जब्त हो चुकी है संपत्ति
नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत ने तस्करी के दम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी सात करोड़ 84 लाख और 26 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है।

नन्हें लंगड़ा को लेकर कोर्ट पहुंची फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को फटकार
फतेहगंज पश्चिमी का तस्कर नन्हे लंगड़ा बुधवार को फतेहगंज पश्चिमी पुलिस की कस्टडी रिमांड पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक था। पुलिस लंगड़ा को बगैर बरामदगी के दोपहर 1 बजे सीधे कोर्ट लेकर पहुंच गई। इस पर स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कोर्ट प्रतिभा सक्सेना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगा दी। नियमानुसार बरामदगी की स्थिति में मुल्जिम को कोर्ट में पेश करना चाहिए, अन्यथा सीधे जेल में सुपुर्द करने का प्रावधान है।

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