SP MLA Irfan Solanki: सीडीआर, लोकेशन रिपोर्ट दोबारा मंगाई जाए... इरफान सोलंकी मामले में बचाव पक्ष ने की मांग

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में इरफान सोलंकी मामले में बचाव पक्ष ने की मांग।

कानपुर में इरफान सोलंकी मामले में बचाव पक्ष ने मांग की। वहीं अभियोजन ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सुनवाई में देरी करने करने की बात कही।

कानपुर, अमृत विचार। जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा का घर फूंकने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट बचाव पक्ष ने दोबारा मंगाए जाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट को सौंपा। वहीं अभियोजन ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सुनवाई में देरी करने करने की बात कही। कोर्ट ने मामले में 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। 

जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की शह पर भाई रिजवान द्वारा झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक भाई समेत फरार हो गए थे। कुर्की के आदेश की जारी होने के बाद सपा विधायक इरफान व भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया था।

मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। आगजनी कांड में एमपीएमलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की सीडीआर व लोकेशन तलब की थी। पुलिस ने दोनो की सीडीआर व लोकेशन कोर्ट को सौंपी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी ने रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगा रिपोर्ट की कॉपी की मांग की थी।

सोमवार को मामले में दोबारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान इरफान के अधिवक्ता सईद नकवी ने कहा कि लोकेशन वाला कॉलम खाली है। इसके साथ ही सीडीआर किस टॉवर से निकाली गई है रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। जिस पर बचाव पक्ष ने दोबारा सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट को सौंपा।

अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनवाई में देरी कराना चाहते हैं। इसी कारण इस मंशा से यह प्रार्थनापत्र दिया गया है। कोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

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