SP MLA Irfan Solanki: लोकेशन व सीडीआर रिपोर्ट पर जिओ के नोडल अधिकारी तलब, आगजनी कांड में पेश की गई रिपोर्ट
कानपुर में लोकेशन व सीडीआर रिपोर्ट पर जिओ के नोडल अधिकारी तलब।
कानपुर में लोकेशन व सीडीआर रिपोर्ट पर जिओ के नोडल अधिकारी तलब किए गए। आगजनी कांड में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई की रिपोर्ट पेश की गई थी।
कानपुर, अमृत विचार। नजीर फातिमा का घर फूंकने के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट में जिओ कंपनी के नोडल अधिकारी को गवाही के लिए कोर्ट में पेश होने का प्रार्थना पत्र दिया। वहीं अभियोजन की ओर से मामले में विलंब किए जाने का तर्क दिया गया। कोर्ट ने नोडल अधिकारी को समन जारी कर शुक्रवार को तलब किया है।
जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की शह पर भाई रिजवान द्वारा झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सपा विधायक इरफान व भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया था। मामला एमपीएमएलए सेशन न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन है।
आगजनी कांड में कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की सीडीआर व लोकेशन तलब की थी। पुलिस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने आपत्ति दर्ज कराते हुए लोकेशन की स्पष्ट रिपोर्ट न होने पर सवाल खड़ा किया था। जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा पुलिस को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
गुरुवार को मामले की सुनवाई की गई, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने जिओ कंपनी के नोडल अधिकारी को कोर्ट में गवाही के लिए पेश होने का प्रर्थना पत्र प्रस्तुत किया। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष मामले को लंबित रख निर्णय में विलंब करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी के नोडल अधिकारी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया।
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