वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की कोर्ट ने आरोपी को स्थानांतरित करने को लेकर तिहाड़ से मांगी रिपोर्ट 

Amrit Vichar Network
Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ‘वीवो’ के खिलाफ धनशोधन मामले में गिरफ्तार लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय को यहां तिहाड़ की एक अलग जेल में स्थानांतरित करने की खबर के संबंध में जेल के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने राय के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर 16 दिसंबर को संबंधित जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील ने राय को स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताते हुए उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। राय की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने अदालत के समक्ष कहा कि आरोपी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं।

राणा ने अदालत को बताया, “ आवेदक के जीवन और सुरक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है।” वकील ने कहा कि राय को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेल नंबर 7, तिहाड़ जेल परिसर में रखा गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। आवेदन में दावा किया गया है, “आवेदक को अब जेल नंबर 7 से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि उन्हें स्थानांतरित करने का कोई कारण/आधार नहीं बताया गया है।

आवेदक को स्थानांतरित करने से उनकी सुरक्षा के सामने खतरा पैदा हो सकता है।” ईडी ने आरोप लगाया है कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो ने 62,476 करोड़ रुपये की भारी रकम राशि "अवैध रूप से" चीन भेजी थी।

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