सुलतानपुर: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, दो साल आठ माह 26 दिन में अदालत ने सुनाया फैसला

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी और सुलतानपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में किशोरियों से हुए यौन अपराध के चार दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को सजा सुनाई। तीन साल पहले अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के अपहरण और छेड़छाड़ के दोषी राम लखन को कोर्ट ने 20 साल की जेल और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। 

कोर्ट ने अर्थदंड का 75  फीसदी बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। अदालत ने दो साल आठ माह 26 दिन में फैसला सुनाकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिया। वहीं, अखण्डनगर थानाक्षेत्र में बीते साल किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी अरविन्द को कोर्ट ने तीन साल की जेल और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

तीसरे मामले में चार साल पहले अमेठी के एक गांव की पीड़िता से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त अरुण कश्यप को इसी कोर्ट ने दोषी मानते हुए सात साल की जेल और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने गोसाईंगंज थाना क्षेत्र से जुड़े छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में आरोपी राजन को 10 साल की जेल और 60 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया है।

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