रायबरेली: कोडीन युक्त खांसी के सिरप की अवैध बिक्री पर दो फर्म हुई ब्लैक लिस्ट, जानें पूरा मामला

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Published By Deepak Mishra
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रायबरेली की दो फर्मों ने गैर जनपदों से खरीदी थीं फेनसेडिल सिरप की 12 हजार बोतल 

रायबरेली, अमृत विचार। प्रतिबंधित खांसी के फेनसेडिल सिरप की खरीद और बिक्री को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन फर्म द्वारा सुल्तानपुर, जौनपुर और लखीमपुर से 12 हजार सिरप की बोतल खरीदी गईं थीं। 

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जनपद-सुलतानपुर तथा लखीमपुर खीरी के औषधि निरीक्षक रायबरेली के औषधि प्रशासन विभाग को जानकारी दी गई थी कि मेसर्स रोहित फार्मा गाटा संख्या-514, ग्राम-गेगासों, तहसील लालगंज, थाना सरेनी  रायबरेली द्वारा कोडीनयुक्त फेनसेडिल न्यू कफ लिंकटस सिरप को सुलतानपुर तथा लखीमपुर खीरी के फर्म से लगभग 5500 बोतल क्रय किया गया है।

इस पर औषधि निरीक्षक रायबरेली शिवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा निरीक्षण कर रोहित फार्मा को क्रय-विक्रय बिल प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया।  जिस पर प्रस्तुत किए गए लगभग 10-12 फर्मों के नाम बिल दिए गए। विक्रय बिल सत्यापन करने पर कूटरचित व फर्जीवाड़ा मिला। 

इस तरह फर्म के मालिक द्वारा कोडीन युक्त औषधियों का नशे के रुप में विक्रय कर जनमानस के स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था एवं औषधि विक्रय लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा था।

औषधि निरीक्षक रायबरेली ने बताया है कि प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओं नोटिस सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ द्वारा फर्म को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नही प्राप्त नहीं हुआ, जिसके पश्चात फर्म को प्रदत्त लाइसेंस नंबर UP3320B000568 एवं UP3321B000568 सहायक आयुक्त औषधि  लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निरस्त घोषित किया गया है। 

इसी प्रकार आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जौनपुर द्वारा सूचना दी गई कि  मेसर्स हनुमंत मेडिकल एजेन्सी, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मकान नबर-10, वार्ड नंबर-19, शॉप नंबर-5, छोटा घोसियाना, थाना-कोतवाली नगर रायबरेली, द्वारा लगभग 7000 बोतल का क्रय जौनपुर व सुल्तानपुर से किया गया था।  औषधि निरीक्षक रायबरेली द्वारा फर्म का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान उक्त पते पर संचालित होते नहीं पाया गया जिस फर हनुमंत मेडिकल एजेंसी के फर्म व घर के पते प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रायबरेली को प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओं नोटिस औषधि निरीक्षक रायबरेली द्वारा फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नहीं प्राप्त हुआ।  इस प्रकार फर्म को प्रदत्त लाइसेंस नंबर UP3320B000612 एवं UP3321B000612 सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निरस्त घोषित किया गया है।

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