रामपुर: वारंट निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र खारिज, एसपी को आदेश जयाप्रदा को कोर्ट में पेश करें

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Published By Priya
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रामपुर, अमृत विचार। आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में पूर्व सांसद जयाप्रदा ने फिर एमपी-एमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट निरस्त करने की मंगलवार को गुहार लगाई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार के उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी। जयाप्रदा के दोनों मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हैं।

स्वार और केमरी थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में दो मुकदमे दायर कराए गए थे। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं। लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं, जबकि केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है, लेकिन पूर्व सांसद इस मामले में भी कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं।

कोर्ट लगातार दोनों मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर ने पूर्व सांसद की ओर से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनके गैर जमानती वारंट जारी है। अब इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं एसपी को आदेश दिए हैं कि राजपत्रित अधिकारी को गठित करके उनको 10 तारीख को कोर्ट में पेश करें।

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