सुलतानपुर: पिता-पुत्र समेत चार को सात साल की सजा, ठोंका 42 हजार रुपए का अर्थदंड
सुलतानपुर, अमृत विचार। आगजनी व मारपीट के 12 साल पुराने मामले में न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने चार दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल 42 हजार रुपए अर्थदंड भी ठोंका है।
अमेठी जिले के थाना क्षेत्र कमरौली के दीना पाठक सिन्दुरवा में अरहर की खेत की कटाई कर रहे श्रीपाल व उसके पुत्र बृजपाल पर 11 अप्रैल 2011 को हमला करने व मकान के छप्पर में आग लगाने के आरोप में गांव के ही रतीपाल व उसके लड़के रामसमुझ, हरचंदपुर सुबेहा जनपद बाराबंकी निवासी श्रीमती सुजाता व राजनपासी पर वादी मुकदमा बृजपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भेजी। अभियोजन पक्ष से पेश साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने रतीपाल, रामसमुझ, श्रीमती सुजाता व राजन पासी को आगजनी व मारपीट के आरोप में चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक दोषी को सात साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल 42 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा बृजपाल को देने का आदेश भी दिया है।
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