दुष्कर्म के दोषी भाजपा विधायक के मामले में निचली अदालत से रिकार्ड तलब

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को फिलहाल कोई राहत न देते हुए विधायक की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं, साथ ही राज्य सरकार से उक्त अपील पर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। 

उपरोक्त आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ ने विधायक द्वारा सजा को रद्द किए जाने की मांग में दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अपील पर अगली सुनवाई आगामी 25 जनवरी 2024 को सुनिश्चित की गई है। 

गौरतलब है कि रामदुलार गोंड के खिलाफ वर्ष 2014 में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गत 15 दिसंबर को विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी थी। इसी सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की प्रार्थना करते हुए अपील की गई थी।

यह भी पढ़ें;-रायबरेली: कोविड के नए स्टेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट- 2023 में अब तक मिले 228 संक्रमित

संबंधित समाचार