बरेली: धान का घटिया बीज बेचने वाली महाराष्ट्र की कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट

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बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों को घटिया धान का बीज बेचने के मामले में महाराष्ट्र की बीज आपूर्तिकर्ता कंपनी मेसर्स कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट बीज अधिनियम 1996 की धारा 7, 9, 10 और …

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों को घटिया धान का बीज बेचने के मामले में महाराष्ट्र की बीज आपूर्तिकर्ता कंपनी मेसर्स कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट बीज अधिनियम 1996 की धारा 7, 9, 10 और 21 के तहत किसानों से धोखाधड़ी के तहत हुए है। किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल के नुकसान का अनुमान है।

जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि बड़ी संख्या में किसानों को निजी विक्रेताओं के माध्यम से शंकर धान गौरी हाइब्रिड बीज की बिक्री की गयी थी। गहन के पौधे में बाली में दाना न आने पर, किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कंपनी द्वारा घटिया बीज देने से धान की फसल बर्बाद होने की शिकायत की थी। काश्तकारों की शिकायत पर उन्होंने बरेली के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों और कृषि रक्षा अधिकारियों से कंपनी के गौरी हाइब्रिड धान बीज की जांच कराई थी जिसमें बीज के खराब होने की पुष्टि हुई।

उन्होंने कहा कि रविवार शाम बरेली के थाना कोतवाली में बीज आपूर्तिकर्ता कंपनी, मेसर्स कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के खिलाफ घटिया धान के बीज की बिक्री पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप बीज अधिनियम की विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कराया है।

जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिन किसानों की धान की फसल बर्बाद हुई है उनकी दिक्कत को देखते हुए कोशिश की जा रही है कि कंपनी से ही उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए। किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल के नुकसान का अनुमान है।

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