बरेली: हेरोइन तस्करी में दो को सात वर्ष कारावास, 10 हजार जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। हेरोइन तस्करी के मामले में नवाबगंज के ग्राम बरखन निवासी सरोज कुमार और ग्राम नवादा इकरामुल्लाह निवासी नरेंद्र कुमार को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट प्रतिभा सक्सेना ने सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी अकील अहमद को बरी कर दिया।

सरकारी वकील घनश्याम द्विवेदी ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ के खुफिया अधिकारी आशीष कुमार ओझा ने थाना सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज काई थी कि एनसीबी लखनऊ जोनल यूनिट को 23 अप्रैल 2015 को सूचना मिली कि सरोज कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ हेरोइन लेकर रोडवेज बस स्टैंड कोतवाली बरेली से 24 अप्रैल 2015 को दिल्ली जाएगा।

गठित टीम ने दो तस्करों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सरोज कुमार और नरेंद्र बताया था। तलाशी में 65 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ में नरेंद्र ने बताया था कि उसने और सरोज ने बरखन निवासी अकील अहमद से पंद्रह हजार रुपये देकर हेरोइन खरीदी थी। इसे आनंद विहार नई दिल्ली में किसी को बेचना था, मगर उस व्यक्ति का नाम और पहचान नहीं पता थी।

नाबालिग लड़की को ले जाने के दोषी को चार वर्ष कैद
बरेली। नाबालिग लड़की (16) को बहलाकर भगा ले जाने के आरोपी भमोरा ग्राम बल्लिया निवासी रतन पाल को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट हरिप्रसाद ने चार वर्ष कठोर कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना भमोरा में तहरीर देकर बताया था कि 31 मई 2016 की सुबह 6 बजे आरोपी पुत्री को बहलाकर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए थे।

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