Exclusive News: हफ्ते भर की कमाई शेयर बाजार में एक दिन में गंवाई... बजट तक बाजार में बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
On

हफ्ते भर की कमाई एक दिन में गंवाई।

नए साल के पहले हफ्ते में मिडकैप शेयरों के बदौलत शहर के निवेशकों के शेयर संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन सोमवार को जोरदार बिकवाली से सेंसेक्स में 670.93 अंकों की गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

कानपुर, अमृत विचार। नए साल के पहले हफ्ते में मिडकैप शेयरों के बदौलत शहर के निवेशकों के शेयर संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन सोमवार को जोरदार बिकवाली से सेंसेक्स में 670.93 अंकों की गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। निफ्टी में भी 197 अंको की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने मुनाफा वसूली को इस गिरावट की वजह बताया। 

बजट तक बाजार में बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं

आम बजट तक शेयर बाजार सीमित दायरे में रह सकता है। बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। पिछले वर्ष बजट के दिन सेंसेक्स 158.18 अंक यानि 0.27 प्रतिशत चढ़कर 59,708 पर बंद हुआ था। एनएसई निफ्टी 45.85 अंक यानि 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,616 पर बंद हुआ था। पिछले बजट से अब तक निफ्टी में 4000 तो सेंसेक्स में 12000 से ज्यादा अंकों की बढ़ोत्तरी हुई है।

ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें, दस में नौ को होता नुकसान 

ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया था कि वायदा ट्रेडिंग से 10 में से नौ निवेशकों को नुकसान हुआ है। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में अधिकतर युवाओं के साथ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। दरअसल,  शेयर बाजार जब सीमित दायरे में रहता है तो ऑप्शन राइटर्स (ऑप्शन बेचने वाले) को फायदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। 
लेकिन ऑप्शन बेचकर  ट्रेडिंग  करने  में  असीमित  नुकसान और सीमित मुनाफे का मौका रहता है। इसके साथ ही इस पर भारी भरकम मार्जिन देना होता है, जबकि ऑप्शन खरीदार को केवल प्रीमियम का भुगतान करना होता है।  

आयकर में मिल सकती 50 हजार की और छूट

केंद्र सरकार इस बार अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की नई प्रणाली में टैक्स छूट को मौजूदा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होने पर 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आठ लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को वर्ष 2024-25 से कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। पिछले बजट  में सरकार ने नई इनकम टैक्स प्रणाली में छूट को पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया था।

ये भी पढ़ें- Kanpur Murder: परमट मंदिर के सेवादार की हत्या… रक्तरंजित हालत में पड़ा मिला शव, बेटे ने लगाया ये आरोप

संबंधित समाचार