Kanpur: सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी की हुई कोर्ट में पेशी, बोले- अल्लाह को हर चीज़ की खबर है और इंसाफ हो कर रहेगा...
कानपुर में सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई है।
कानपुर में आगजनी मामले में सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई है।
कानपुर, अमृत विचार। आगजनी कांड व प्लॉट पर कब्जा करने के आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आगजनी कांड में कोर्ट ने गनर की लोकेशन व सीडीआर की याचिका खारिज कर दी।
प्लॉट कब्जाने के आरोप में सह आरोपी की न आने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने सह आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया।
महाराजगंज जेल से गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे सपा विधायक इरफान सोलंकी को कचहरी पहुंचे। सपा विधायक पुराने अंदाज में दिखे, हाथ हिलाते हुए उन्होंने लोगों को अभिवादन स्वीकार किया।
इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले बस इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है... इंसाफ होकर रहेगा। गुरुवार को आगजनी कांड व नसीम आरिफ का प्लॉट कब्जाने के आरोप में इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी की एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी थी।
एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में विचाराधीन प्लॉट कब्जा करने के मामले में गुरुवार को आरोप तय होने थे, लेकिन मामले के सह आरोपी मो. आसिफ के न आने के कारण आरोप तय नही हो सके।

मामले में न्यायाधीश आलोक यादव ने मो. आसिफ के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए सुनवाई की तिथि 23 जनवरी निर्धारित की। वहीं नजीर फातिमा की झोपड़ी जलाने के मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई की गई।
मामले में सपा विधायक के ओर से उनके गनर कफील की लोकेशन व सीडीआर निकलवाने का प्रार्थना पत्र दोबारा दिया गया था। मामले में आपत्ति दाखिल करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने कहा था कि गनर मो. कफील अभियोजन पक्ष का गवाह है।
जिसकी सीडीआर व लोकेशन न निकाले जाने की मांग की थी। न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने इरफान की याचिका खारिज कर दी और सुनवाई की अगली तिथि 16 जनवरी निर्धारित की। महाराजगंज जेल जाने के दौरान राम मंदिर के निमंत्रण के बारे में पूछने सपा विधायक ने बताया कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है।
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