Kanpur News: स्कूली वैन में छात्रा से दुष्कर्म... स्कूल प्रबंधन ने वारदात छिपाए रखा.. अब आई ये खबर सामने.. जानें...

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में छात्रा से दुष्कर्म मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है।

कानपुर में छात्रा से दुष्कर्म मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। कोर्ट में पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज कराए गए हैं।

कानपुर, अमृत विचार। रावतपुर थानाक्षेत्र में स्कूली वैन में छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में घटना को छिपाने पर अब तक की जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रबंधन ने शिकायत करने के बाद कई घंटे तक वारदात को छिपाए रखने, पुलिस को सूचना न देने और लापरवाही बरतने वाली शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 

इस पर उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग अधिकारी ने बीएसए के माध्यम से ग्लोबल पैराडाइज स्कूल, केशवपुरम को पांच जनवरी को नोटिस भेजी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट और आयोग की जांच पूरी होने के बाद स्कूल पर ताला पड़ सकता है। 

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी वैन चालक रमेश सिंह उर्फ कल्लू समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच में यह भी पता चला है कि एनजीओ के माध्यम से स्कूल ने मान्यता ली थी। एनजीओ का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। 

घटना को 19 दिन पूरे हो गए हैं। दो जनवरी को कोर्ट में दर्ज अपने बयान में कल्लू की वहशियाना हरकत को छात्रा ने बयां किया। इस दौरान उसके मूकबधिर माता-पिता और नानी मौजूद रहीं। कोर्ट ले जाते समय वह डरी सहमी थी। छात्रा ने बयान में बताया कि कल्लू अंकल ने घटना के बाद किसी को भी बताने से मना किया था। 

स्कूल पहुंचने पर उसने स्कूल में शिक्षकों को जानकारी दी थी। इस पर उन लोगों ने शांत रहने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में चार्जशीट लगाने के लिए पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मामले में चार्जशीट लगा दी जाएगी। 

इन बिंदुओं पर मांगा गया जवाब 

-एनजीओ के माध्यम से स्कूल की मान्यता ली गई, जबकि एनजीओ का नवीनीकरण नहीं कराया गया।

-स्कूल 31 दिसंबर से बंद होने थे, 23 दिसंबर से ही क्यों बंद कर दिया गया।

-स्कूल में फॉयर सेफ्टी के नियम भी पूरे नहीं थे, यह भी लापरवाही सामने आई।  

-बच्चों को लाने के लिए जो वैन लगाई गई थी, वह मानक के विपरीत थी।

-छात्रा को घर छोड़ने जाने वाला सिक्योरिटी गार्ड था न कि ड्राइवर, गार्ड के साथ क्यों भेजा गया। 

पूरी वारदात एक नजर में 

21 दिसंबर को स्कूली वैन चालक ने छात्रा से दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे स्कूल छोड़ आया था। छात्रा ने स्कूल में अपनी मैम को जानकारी दी लेकिन पुलिस ने पुलिस और परिजनों को जानकारी नहीं दी। घर लौटकर छात्रा ने परिजनों को बताया। इसके बाद 23 दिसंबर को परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। 

23 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 24 दिसंबर को पीड़िता का मेडिकल कराया गया। 24 दिसंबर को मुख्य आरोपी वैन चालक रमेश सिंह उर्फ कल्लू को जेल भेजा गया। 28 दिसंबर को यूपी बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल और पीड़िता के घर पहुंचकर बयान दर्ज किए। इसके बाद दो जनवरी को पीड़िता के 164 के बयान दर्ज किए गए। पांच जनवरी को शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा। 

बीएसए के माध्यम से एक नोटिस स्कूल को भेजी गई है, जिसमें बिना नवीनीकरण स्कूल चलाने समेत कई बिंदु हैं। जवाब देने को 15 जनवरी तक का समय दिया गया है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।        -श्याम जी त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण सदस्य

छात्रा के 164 के बयान कराए गए हैं। मामले की फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आते ही चार्जशीट लगाई जाएगी।       -अशोक कुमार सरोज, इंस्पेक्टर रावतपुर

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