प्रतापगढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी हैवान शिक्षक को 25 वर्ष कारावास, अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले हैवान शिक्षक को 25 वर्ष की कारावास और 30 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए अनिल चौरसिया निवासी थाना फतनपुर को 25 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपया अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक,चिकित्सीआधात एवं पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। वादी मुकदमा के अनुसार उसके भतीजी पीड़िता कक्षा 10 की छात्रा थी। उस विद्यालय के अध्यापक अनिल चौरसिया पीड़िता के साथ उसे तरह-तरह का प्रालोभन देकर परीक्षा में ज्यादा अंक दिलाने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करते थे और उसकी आपत्तिजनक फोटो बनाकर ब्लैकमेल करता था तथा फोटो वायरल करने की धमकी भी देता था।
पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि उसके विद्यालय के टीचर अनिल चौरसिया उसकी मैथ की बुक ले लिया और बुक लेने के लिए अपने घर बुलाया। पीडिता 9 फरवरी 2020 को दिन में एक बजे उसके घर गई तो अभियुक्त अनिल चौरसिया ने उसे घर के अंदर जबरदस्ती खींच लिया। कमरे का दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इसी मुकदमे में अन्य सह आरोपी अमित चौरसिया,पवन चौरसिया, राजू उर्फ रोहित चौरसिया को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की।
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