बाराबंकी: लूट और आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में अभियुक्त को मिली कारावास की सजा, लगा अर्थदंड
बाराबंकी। छह वर्ष पहले बाइक व नगदी लूटने तथा आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। इसके साथ लूट के मामले में छह साल 16 दिन के साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना व कस्बा कोठी निवासी कमल कश्यप पर जैदपुर थाना क्षेत्र लूट व देवा कोतवाली में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज था। जैदपुर थाने में नगर कोतवाली के राजपुरम् कॉलोनी निवासी अजय तिवारी ने 12 अक्टूबर 2017 को जैदपुर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अज्ञात बदमाशों ने उससे एक लाख रुपये की नगदी व दो बाइक व कूपन लूटकर फरार हो गए है। इस पर पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
इसके बाद तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्यों के संकलन के साथ अभियुक्त थाना व कस्बा कोठी निवासी कमल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। वहीं देवा कोतवाली पुलिस ने 20 नवबंर 2017 को अभियुक्त कमल कश्यप को तमंचे के साथ पकड़कर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
इन दोनों मामलों की सुनवाई कर रही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियुक्त कमल कश्यप को दोषी मानते हुए लूट के मामले में छह साल 16 दिन के साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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