प्रयागराज : श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में न्यायमित्र नियुक्त
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने दिनांक 16.01.2024 को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। हालांकि सुनवाई की अगली तारीख तक आयोग का निष्पादन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के समक्ष मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को समेकित कर दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव को मूल वाद बनाया गया है। संबंधित मुकदमों से जुड़े कई आवेदन विचार के लिए लंबित हैं, जिस कारण कोर्ट ने न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) की आवश्यकता महसूस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ ने दिया।
वर्तमान सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान कार्यवाही में हिस्सा न लेने के लिए उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सबूत के तौर पर उन्होंने एक पेन ड्राइव भी संलग्न किया, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने उन्हें अपनी शिकायत के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXVI नियम 9 और 10 के तहत रेवेन्यू सर्वे के लिए एक अर्जी दाखिल की है।
जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर विवाद से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई करने के आदेश पर आपत्ति उठाते हुए पुनर्विचार करने की मांग की गई है। कोर्ट द्वारा अर्जियों पर पक्षकारों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे सुनिश्चित की गई है।
ये भी पढ़ें -अयोध्या: अतिरिक्त एटीएस कमांडो ने संभाला मोर्चा, गलियों और इंट्री प्वाइंटों पर शुरू हुई बैरिकेडिंग कवायद
