रामपुर : किशोरी से छेड़खानी करने में आरोपी को तीन साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
एडीजे छह के पीठासीन अधिकारी ने सुनाया फैसला
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में एडीजे छह की कोर्ट में आरोपी को तीन साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी किशोरी का कहना है। 21 अप्रैल 2018 को वह घर से कुछ दूरी पर खाली पड़ी जगह में उपले थाप रही थी। दौरान गांव का ही रहने वाले संजू मौका पाकर वहां पर पहुंच गया। उसके बाद किशोरी को दबोचकर उसके साथ छेड़खानी कर दी। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गया।
बाद में पीड़िता ने सारा मामला परिजनों बताया था। जिसके बाद वह लोग उसको शाहबाद थाने ले गए थे। जहां उसने तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जिसके बाद पुलिस ने विवचेना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सुनवाई एडीजे छह की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी ओमप्रकाश लोधी ने बताया कि आरोपी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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