सौम्या विश्वनाथन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर पुलिस से मांगा जवाब

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Published By Moazzam Beg
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली चार दोषियों की अपील पर पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया। 

उच्च न्यायालय ने सजा निलंबित करने का अनुरोध करने वाली दोषियों की अंतिम याचिका पर भी प्राधिकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई है। सौम्या की, अपनी कार से दफ्तर से घर लौटते वक्त 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने लूटपाट के मकसद से सौम्या की हत्या किए जाने का दावा किया था।

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