Chitrakoot News: बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक समेत दो अधिकारियों पर लाखों रुपये के गबन का आरोप; एफआईआर दर्ज....
चित्रकूट में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर गबन करने का आरोप है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा चित्रकूट के फील्ड अधिकारी और प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
चित्रकूट, अमृत विचार। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा चित्रकूट के फील्ड अधिकारी/ऋण अधिकारी और प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन पर शोभासिंह का पुरवा निवासी जितेंद्र कुमार ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण राशि गबन करने का आरोप लगाया था और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर अधिवक्ता के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर गुहार लगाई थी।
जितेंद्र कुमार के अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि जितेंद्र ने सन् 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंक आफ इंडिया की कर्वी शाखा से 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया था। उसका आरोप है कि फील्ड अधिकारी/ ऋण अधिकारी शैलेंद्र कुमार शुक्ला और बैंक मैनेजर (नाम पता अज्ञात) ने उसके खाते से आठ मई 2020 को फर्जी और कूटरचित अभिलेखों से साढ़े सात लाख रुपये गबन कर लिए।
जबकि यह धनराशि सीधे मशीनरी मालिक को चेक या आरटीजीएस के माध्यम से देय होती है। वर्तमान समय में शैलेंद्र शुक्ला उन्नाव में बैंक मैनेजर हैं। जितेंद्र का कहना है कि इस संबंध में जब उसने बैंक जाकर मामले की जानकारी करनी चाही तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कोतवाली कर्वी में तहरीर देने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
अधिवक्ता ने बताया कि इस पर वादी ने रजिस्टर्ड डाक से एसपी को भी तहरीर भेजी पर रिपोर्ट तब भी दर्ज नहीं की गई। ऐसे में जितेंद्र ने उनके माध्यम से कोर्ट में धारा 156(3) के तहत गुहार लगाई। अधिवक्ता शिवचंद्र सिंह ने बताया कि इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने कोतवाली प्रभारी को दोनों के खिलाफ उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
