श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की अगली सुनवाई 22 फरवरी को सुनिश्चित

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 11(डी) के तहत वर्तमान वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए। 

इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से पोषणीयता पर सुनवाई सुनिश्चित की गई, जिससे कोर्ट के लिए मूल मुकदमों पर आगे बढ़ना आसान हो सके। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को आगामी 6 फरवरी तक उन मामलों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन पर अभी तक आपत्तियां दर्ज नहीं हुई हैं, साथ ही विपक्षियों को उन मुकदमों में 13 फरवरी तक अपना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार अब तक बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। 

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अंत में कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदनों की सुनवाई आगामी 22 फरवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे सुनिश्चित की।

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