गोंडा में भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज, कब्जे व लूटपाट का आरोप

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Published By Jagat Mishra
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एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

गोंडा, अमृत विचार। मनकापुर स्थित गुरुद्वारा पर कब्जा करने व लूटपाट के आरोप में एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश पर बुधवार को गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व अपराध निरीक्षक सहित 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषसिद्ध होने पर सांसद को तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। 

मनकापुर कोतवाली क्षेत्र की गुरबचन कौर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके ससुर मोहर सिंह ने मोहल्ला 'भगत सिंह नगर में मकान का निर्माण कराया था। मकान के भीतरी हिस्से में गुरुद्वारा भी स्थापित है। आरोप है कि 13 सितंबर, 2023 को मनकापुर निवासी भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय तथा अन्य लोगों के साथ पहुंचे और धमकी दी कि मकान खाली कर दो। इस भूमि को सांसद राजा भैया ने खरीद लिया है। 14 सितंबर को इसकी सूचना अपर पुलिस अधीक्षक को दी गई तो उन्होंने क्षेत्राधिकारी मनकापुर को जांच का आदेश दिया। 15 सितंबर को निरीक्षक अरुण कुमार राय 15 पुलिस कर्मियों के संग मौके पर पहुंचे और गुरुद्वारा खाली करने के लिए धमकी देने लगे। 16 सितंबर को कानपुर के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट लालनगर निवासी कुलवंत कौर, उनके बेटे जसविंदर सिंह, फैजाबाद के मनिंदर पाल, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, रिजवान खान, सुधीर कुमार सिंह और अरुण कुमार राय ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया। 

पीड़िता गुरबचन कौर ने बताया कि इसकी जानकारी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को दी तो उन्होंने मनकापुर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह को सहायता का निर्देश दिया, लेकिन प्रभारी निरीक्षक ने उल्टा याची के पुत्रों को ही जेल भेजने को धमकी देकर चुप रहने को कहा। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपराध शाखा के निरीक्षक अरुण कुमार राय की भूमिका की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ में पीड़िता ने 17 सितंबर को याचिका दायर की। 

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व नरेंद्र कुमार जौहरी ने निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक अपराध अरुण कुमार राय को  गोंडा जिले से हटाकर किसी अन्य जिले में तैनात करने का आदेश दिया तथा एमपी/एमएलए कोर्ट को निर्देश दिया कि मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते 18 जनवरी को सांसद कीर्तिवर्धन सिंह सहित सभी 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाए। बुधवार को न्यायालय के आदेश पर धारा 447, 323, 395, 504, 506, 427 तथा 188 आईपीसी के तहत कुलवंत सिंह पत्नी स्वर्गीय गुरदीप सिंह, जसविंदर सिंह उर्फ गोल्डी, महिंदर पाल सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भइया, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, जीशान जिस्सू खान, रिजवान खान, सुधीर कुमार सिंह व अरुण कुमार राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस
कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है। अदालत के आदेश पर विधिक राय लेकर कोतपाली मनकापुर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे। - विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक


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