सुलतानपुर : पूर्व विधायक संतोष मामले में तय नहीं हो सके आरोप 

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कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए पांच फरवरी को आरोपियों को किया तलब 

सुलतानपुर, अमृत विचार। लंभुआ विधानसभा सीट से पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय व 12 आरोपियों के खिलाफ जारी मुकदमे में सुनवाई साल भर से लंबित है। मुकदमे के आरोपियों को अंतिम अवसर देते हुए  एमपी/एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने पांच फरवरी को तलब किया है जिन पर आरोप तय होने हैं।

बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि लंभुआ के पूर्व सपा  विधायक संतोष पांडेय, उनके दर्जन भर साथियों पर बीते विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी रहे वीडीओ संदीप सिंह ने केस दर्ज कराए थे। आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ कई स्थानों पर बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की। आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन किया। बीते साल जमानत कराने के बाद आरोपी कई पेशियों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस कारण आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए पांच फरवरी की तारीख नियत की है।

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