सुलतानपुर: गैंगरेप के चार दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा
गौरीगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में नौ साल पूर्व किशोरी से गैंग रेप मारपीट व जान से मारने का था आरोप
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थानाक्षेत्र गौरीगंज एक गांव में नौ साल पूर्व 17 वर्षीय किशोरी से गैंग रेप करने के दोषी शनि, मुन्ना ,दीपू और दीपू उर्फ संगम को पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत न्यायाधीश एकता वर्मा ने शुक्रवार को 20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषियों पर कुल 80 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। एडीजीसी यादवेन्द्र सिंह के मुताबिक 28 अक्टूबर 2014 की रात नौ बजे आरोपी पीड़िता को घर से उठाकर खेत में ले जाकर गैंग रेप कर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी थी।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहो के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला कर अभियुक्तों को 20 साल तक जेल की राह दिखाकर पीड़िता के साथ न्याय किया।
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