Budget 2024: आयकर के पुराने मामले होंगे खत्म; 10 हजार आयकरदाताओं को शहर में मिलेगा लाभ...

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Published By Deepak Shukla
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बजट में आयकर के पुराने मामले खत्म करने की घोषणा हुई।

अंतरिम बजट में वर्ष 1962 से लेकर 2009-10 तक 25 हजार रुपये और वर्ष 2014-15 तक के 10 हजार रुपये के आयकर डिमांड वाले मामले खत्म किए जाने की घोषणा से शहर में लगभग दस हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

कानपुर, अमृत विचार। अंतरिम बजट में वर्ष 1962 से लेकर 2009-10 तक 25 हजार रुपये और वर्ष 2014-15 तक के 10 हजार रुपये के आयकर डिमांड वाले मामले खत्म किए जाने की घोषणा से शहर में लगभग दस हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। आयकर संबंधी इन मामलों के निस्तारण को लेकर लोग लंबे समय से परेशान  थे। जानकारी के मुताबिक इस फैसले से आयकर कानपुर रीजन में लगभग तीन लाख लोगों को फायदा होगा। 

सीए अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि बजट में गैर सत्यापित  व विवादित कराधान के संबंध में बड़ी घोषणा की गई है। शहर में इस तरह के लगभग 50 हजार मामले हैं। बजट में वित्तीय वर्ष 2009-10 तक के 25 हजार रुपये बकाया प्रत्यक्ष कर मांग के मामलों को वापस ले लिया गया है। इस घोषणा से एक समय सीमा तक विवादित मामलों को खत्म किए जाने की पहल की गई है। 

इसी तरह वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के 10 हजार रुपये तक के बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया गया है। इससे शहर में लगभग दस हजार उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घोषित समयावधि के मामले आयकर विभाग के पास निस्तारण के लिए लंबित थे।

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