Kanpur Dehat: पत्रकार नवीन गुप्ता हत्याकांड के चार आरोपियों को सात साल की कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
कानपुर देहात में गैंगस्टर एक्ट में चार लोगों को 7 साल का कारावास।
कानपुर देहात में बिल्हौर थाना क्षेत्र के छह साल पुराने गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को सभी पांचों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। चार दोषियों को सात साल का कारावास और एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई है।
कानपुर देहात, अमृत विचार। बिल्हौर थाना क्षेत्र के छह साल पुराने गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को सभी पांचों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। चार दोषियों को सात साल का कारावास और एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बिल्हौर कस्बे में पत्रकार नवीन गुप्ता की हत्या में आरोपी बिल्हौर निवासी पंकज उर्फ गोलू यादव, अशफाक उल्ला नगर के ताज बाबू , मुराद नगर के कैलाश उर्फ छंगा, राधेश्याम और सत्तू का नगला बेवर, मैनपुरी के राजू बहेलिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम व हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे दर्ज होने के आपराधिक इतिहास के साथ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पंकज उर्फ गोलू, ताज बाबू, राजू बहेलिया और छंगा उर्फ कैलाश को सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चारों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
पांचवें आरोपी राधेश्याम को पांच साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।
