Kanpur Dehat: बलवंत हत्याकांड के वादी से बचाव पक्ष की जिरह पूरी, एडीजे कोर्ट संख्या-5 में सभी आरोपित पुलिस कर्मी हाजिर रहे
कानपुर देहात में बलवंत हत्याकांड के वादी से बचाव पक्ष की जिरह पूरी।
कानपुर देहात में बलवंत हत्याकांड के वादी से बचाव पक्ष की जिरह पूरी। अब आठ फरवरी को बलवंत के पिता व चाचा की गवाही होगी। एडीजे कोर्ट संख्या-5 में सभी आरोपित पुलिस कर्मी हाजिर रहे।
कानपुर देहात, अमृत विचार। बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या- 5 में वादी से आरोपित तत्कालीन एसओजी प्रभारी के वकील ने जिरह पूरी की। इस दौरान कोर्ट में सभी आरोपित पुलिस कर्मी मौजूद रहे। अब कोर्ट ने बलवंत के पिता व चाचा की गवाही के लिए आठ फरवरी की तारीख नियत की है।
शिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर सरैंया गांव के बलवंत सिंह की एक मामले में हिरासत में लेकर रनियां थाने में हुई मारपीट में 12 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर 31 चोटें मिली थीं।
इस मामले में उनके चाचा अंगद सिंह ने शिवली के तत्कालीन कोतवाल व एसओजी प्रभारी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे दुर्गेश की कोर्ट संख्या- 5 में चल रही है। मुकदमे में आरोपित तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम के वकील ने जिरह पूरी की।
इस दौरान जेल से लाए गए आरोपित तत्कालीन शिवली कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह, मैथा के तत्कालीन चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय सहित सभी आठ आरोपित कोर्ट में मौजूद रहे।
वादी के वकील जितेंद्र सिंह चैहान ने बताया कि हाईकोर्ट ने आरोपित सोनू यादव की जमानत निरस्त करने के साथ ही मुकदमें में जल्द से जल्द सुनवाई का आदेश जारी किया है। अब कोर्ट ने बलवंत के पिता मुन्ना सिंह व चाचा बलवीर की गवाही के लिए आठ फरवरी की तारीख नियत की है।
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