Banda News: हत्यारोपी दंपति को मिला आजीवन कारावास; छह माह पहले युवक की चाकू मारकर की थी हत्या...
ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तत्परता दिखाई
बांदा, अमृत विचार। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत त्वरित, निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप तकरीबन छह माह पहले युवक की गले में चाकू मारकर हत्या करने वाले पति-पत्नी को न्यायालय ने आज आजीवन कारावास व 8-81 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अन्तर्गत युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों पति-पत्नी अभियुक्त राजू आरख पुत्र रजुवा उर्फ राजाराम आरख व दीपला पत्नी राजू आरख निवासी जौरही थाना कोतवाली देहात को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास के साथ ही 81-81 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि अभियुक्त राजू व उसकी पत्नी दीपला ने गांव के ही प्रेमचन्द्र पुत्र राजेन्द्र कोरी की 20 अगस्त 2023 को गले में चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में धारा 302, 504 आईपीसी व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान क्षेत्राधिकारी नगर गवेन्द्र पाल गौतम ने त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित कर 19 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
विशेष अभियोजक महेन्द्र कुमार द्विवेदी व विमल कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह व पैरोकार आरक्षी संदीप कुमार की कड़ी मेहनत से दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 81-81 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
