breaking: मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से लगा झटका!, हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से किया इंकार!
अब 15 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
लखनऊ। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाना में पूजा के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक से फिलहाल इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तय कर दी है। आज इस मामले में कोर्ट में बहस पूरी नही हो पाए।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर लगी रोक हटा ली थी और सरकार से एक हफ्ते के अंदर पूजा अर्चना शुरू करवाने का निर्देश दिया था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर पूजा शुरू कर दी थी।
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