Budaun News: फरार हत्यारोपी से पुलिस की मुठभेड़, दरोगा और आरोपी को लगी गोली

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
On

बदायूं, अमृत विचार: थाना मुजरिया क्षेत्र के गांव सगराय निवासी ई-रिक्शा चालक सत्यवीर उर्फ बंटू की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। बुधवार देर शाम पुलिस की उससे मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जबावी फायर किया। उसके पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में एक उपनिरीक्षक भी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को सहसवान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती किया गया है।

थाना मुजरिया क्षेत्र के गांव सगराय निवासी सत्यवीर उर्फ बंटू ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। चार फरवरी दोपहर लगभग साढ़े चार बजे वह मुजरिया चौराहे से ई-रिक्शा समेत लापता हो गए थे। 10 फरवरी को इस्लामनगर मार्ग पर खंती में सत्यवीर का ई-रिक्शा मिला था। अगले दिन चौराहे के पास एक निर्माणाधीन मकान में सत्यवीर का शव बरामद हुआ था। 12 फरवरी को पुलिस ने खुलासा किया था।

पुलिस के अनुसार नशेड़ी किस्म के दो युवक सहसवान कोतवाली सहसवान क्षेत्र के मोहल्ला रुस्तम टोला निवासी इकबाल उर्फ इकबालुद्दीन पुत्र शमीमउद्दीन और कोतवाली बिल्सी क्षेत्र के गांव खैरी निवासी गौरव माहेश्वरी ने नशे के सामान की खरीदारी को रुपये के लिए हत्या की थी।

पुलिस ने इकबाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसने अपने साथी गौरव माहेश्वरी के बारे में बताया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार को पुलिस ने उसपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बुधवार को थाना मुजरिया की प्रभारी निरीक्षक रेनू सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि गौरव माहेश्वरी खितौरा मार्ग पर वाहन का इंतजार कर रहा है। वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।

आरोपी की घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरता देखकर उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली उपनिरीक्षक विजय धामा को छूते हुए गुजरी। जबाव में पुलिस ने भी गोली चलाई। गौरव माहेश्वरी के पैर में गोली मार दी। पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। सीओ कर्मवीर सिंह सीएचसी पहुंचे। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मुठभेड़ में एक उपनिरीक्षक घायल हुए हैं। फरार चल रहे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गिया है। दोनों का इलाज चल रहा है।

यह भी पढ़ें- Budaun News: पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास, 35 हजार जुर्माना

संबंधित समाचार