रामपुर : किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद, दो लाख जुर्माना
रामपुर,अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को एडीजे आठ की कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दो लाख सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाला एक ग्रामीण 24 फरवरी 2018 को किसी काम से कहीं गया था। जब वह घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। यह सुनकर ग्रामीण के होश उड़ गए थे। उसके बाद बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। पीड़िता के बयानों के आधार पर दानिश को नामजद किया गया था। इसमें दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
विवचेना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसकी सुनवाई एडीजे आठ की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को पीठासीन अधिकारी ने दानिश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एसपीओ शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि अदालत ने दानिश पर दो लाख सात हजार का जुर्माना भी लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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