बरेली: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनाई सजा, तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास
सांकेतिक फोटो
बरेली, अमृत विचार: दस साल पहले 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी गांव मढ़ोली, फतेहगंज पश्चिमी निवासी दीपक, हरिओम और राजकुमार को कोर्ट ने दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट राम दयाल की कोर्ट ने प्रत्येक को आजीवन कारावास और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में तहरीर देकर बताया था कि 13 मई 2014 को दिन में बेटी घर पर अकेली थी। वह और पत्नी दावत में गए थे। दीपक, हरिओम व राज कुमार बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गये।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी सलवार सूट दिलाने के बहाने टैंपो में बैठाकर ले गए थे। वहां से दिल्ली घुमाने जबरदस्ती ले गए। वहां किराये के कमरे में रखकर तीनों ने दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किये थे।
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