प्रतापगढ़: घर में घुसकर बालिका से दरिंदगी के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार अर्थदण्ड

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़/अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पवन कुमार निवासी थाना संग्रामगढ़ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीडिता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति हेतु प्रदान की जाएगी।

वादी मुकदमा के अनुसार वह वर्ष 2016 में 13 मई को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निमंत्रण में गया था। घर पर उसकी मां और 11 वर्षीय पुत्री थी। रात में उसकी मां दूसरे कमरे में सोने चली गई, पीड़िता घर के अंदर सोने चली गई। इसी बीच घर में पीड़िता को अकेले पाकर पवन कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती गलत संबंध बनाए।

पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में 13 मई को रात 10 बजे पवन कुमार मेरे घर के कई चक्कर लगा रहा था, मैं अपने कमरे में लेटी थी उसी समय पवन कुमार मेरे घर में घुसकर अंदर से कुंडी लगाकर मेरे साथ गलत काम किया। उस समय मेरे पिता निमंत्रण में गए थे और वह भी आ गए। मैंने किसी तरह उठकर धक्का मार के दरवाजा खोला। पवन घर के अंदर छुप गया था, तब मैंने पापा को बताया पवन घर के अंदर छुपा है।

उसको पकड़ कर घर में बंद कर दिया गया और सुबह थाना लेकर गए। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष की ओर से भी एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  निर्भय सिंह ने की।

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