बदायूं: कातिलाना हमला और धमकी देने के आरोपी को 10 साल की कैद, 51 हजार का जुर्माना
न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, कैद के साथ 51 हजार रुपए डाला जुर्माना, घायल को दी जाएगी आधी धनराशि
बदायूं, अमृत विचार। कातिलाना हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 51 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 50 प्रतिशत धनराशि घायल को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव हरि गोविंदपुर निवासी गेंदनलाल पुत्र राम सिंह ने कोतवाली गुन्नौर पुलिस को 20 फरवरी 2014 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उनका गांव निवासी महेंद्र पुत्र रामचंद्र से विवाद हुआ था। जिसका मुकदमा चल रहा है। 20 फरवरी रात लगभग 8 बजे गेंदनलाल का बेटा अनिल घर से घेर पर जा रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर रास्ते में महेंद्र ने अनिल को रोक लिया। जान से मारने की नीयत से उसके सिर में गोली मार दी।
गोली की आवास सुनकर गेंदन लाल और उनका दूसरा बेटा मुकेश दौड़कर मौके पर पहुंचे। महेंद्र जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय में महेंद्र पुत्र रामचंद्र के खिलाफ कातिलाना हमला करने और धमकाने के आरोप का मुकदमा चल रहा था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह राठौड़ व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने महेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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