बरेली: मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश, समन तामील न कराने पर कोर्ट की नाराजगी

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।इसके अलावा कोर्ट ने समन तामील नहीं कराने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को इंस्पेक्टर आशुतोष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही अब सीओ प्रथम संदीप सिंह समन तामील कराएंगे। 

गौरतलब है कि अदालत ने 5 मार्च को शहर में हुए वर्ष 2010 के दंगे के केस की सुनवाई के दौरान विवेचक इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र यादव की गवाही के बाद तौकीर रजा खां को मुख्य अभियुक्त करार दिया था। इसके साथ ही 11 मार्च को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले पुलिस मौलाना तौकीर का नाम अपनी चार्जशीट से निकाल चुकी थी। अदालत के आदेश के बाद पुलिस पहले 6 और फिर 7 मार्च को समन देने तौकीर रजा के घर पहुंची थी।

लेकिन घरवालों ने उनके दिल्ली में होने की बात कहकर समन लेने से इनकार कर दिया। वहीं 7 मार्च को भी समन लेने के लिए तौकीर रजा के घर न मिलने पर पुलिस ने दावा किया था कि 8 मार्च को समन उनके घर पर चस्पा कर दिया जाएगा। लेकिन दो दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने समन चस्पा नहीं किया। बताया जा रहा है कि तौकीर रजा अब तक दिल्ली से नहीं लौटे हैं।

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