Kanpur: पांच वर्षीय एलकेजी छात्र ने दायर की जनहित याचिका; कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब...जानें पूरा मामला

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के बगल में स्थित शराब के ठेके के कारण आए दिन शराबियों के हुड़दंग से परेशान एलकेजी में पढ़ने वाले पांच वर्षीय बच्चे की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि स्कूल के बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है। 

सरकार की ओर से कहा गया कि शराब का ठेका 30 वर्ष से चला आ रहा है और स्कूल 2019 में खुला है। एलकेजी छात्र मास्टर अथर्व के अधिवक्ता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है। मामला, चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर का है। पांच वर्षीय अथर्व दीक्षित आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर दूर शराब का ठेका है। 

नियम के मुताबिक सरकारी ठेका दिन में 10 बजे के बाद ही खुलना चाहिए, लेकिन वहां अक्सर सुबह से शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग शराब के नशे में हुड़दंग करते हैं। स्कूल के पास रिहायशी इलाका भी है। जहां सैकड़ों लोग रहते हैं। अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर राज्य सरकार तक कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अथर्व ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

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