अंबेडकरनगर: आचार संहिता लागू होते ही हटाएं बैनर और पोस्टर

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Published By Jagat Mishra
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अपर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी, बीडीओ और ईओ के साथ की बैठक, दिया निर्देश 

अंबेडकरनगर, अमृत विचार। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर झंडा, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग को हटवाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। 

बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत लगाए गए झंडा, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग को हटवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्युत के खंभों पर लगे बैनर पोस्टर को विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा उतरवाया जाए, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आदर्श आचार संहिता टीम सरकारी संपत्ति का विरूपण इस प्रयोजन के लिए सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय या वह परिसर शामिल होगा, जिसमें कार्यालय भवन स्थित है। सभी दीवार, लेखन, पोस्टर, कागज या किसी अन्य रूप में कटआउट होर्डिंग्स आदि चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति पर बैनर आदि हटा दिया जाएगा। 

सार्वजनिक स्थानों के दुरूपयोग, सम्पत्ति और रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन, पोस्टर किसी अन्य रूप में विरूपण के कागजात, कट आउट होर्डिंगए बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अन्दर बसें, बिजली, टेलीफोन के खम्भे, नगर निगम, स्थानीय निकायों के भवन आदि पर लगे हुए पोस्टर, झंडे हटा दिए जाएंगे। 

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