Kanpur: 107 दागी पुलिसकर्मियों की सजा नहीं होगी निरस्त; संयुक्त पुलिस आयुक्त ने खारिज की अपील...जानें मामला

Kanpur: 107 दागी पुलिसकर्मियों की सजा नहीं होगी निरस्त; संयुक्त पुलिस आयुक्त ने खारिज की अपील...जानें मामला

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात 141 पुलिसकर्मी लापरवाही, घूसखोरी, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, नशेबाजी जैसे मामलों में विभागीय जांच में पूर्व में दोषी पाए गए थे। राजपत्रित अधिकारी की रिपोर्ट के बाद डीसीपी मुख्यालय ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सर्विस बुक में बैड एंट्री व अर्थदंड से दंडित किया था। दंडात्मक कार्रवाई के चलते इनकी प्रोन्नति और वेतनवृद्धि तीन से पांच साल तक के लिए रुक गई है। 

विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत आरोपी पुलिस कर्मी को बचाव का एक अवसर दिया जाता है। इसमें आरोपी पुलिसकर्मी अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे में विभागीय जांच के दौरान दंडित किए गए 141 पुलिस कर्मियों में 107 पुलिस कर्मियों ने एडिशनल सीपी से दंडात्मक सजा को निरस्त करने की अपील की थी। 

इसे संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम व मुख्यालय ने खारिज कर दिया है। अपील करने वालों में सात इंस्पेक्टर, 55 सब इंस्पेक्टर, 17 हेड कांस्टेबल व 28 कांस्टेबल शामिल थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम विपिन मिश्रा के यहां सजा को निरस्त करने की अपील करने वालों में पुलिस मुख्यालय में तैनात लिपिक की मदद से सर्विस बुक से पन्ने गायब कराने वाले कांस्टेबल अश्वनी बाथम और महिला कांस्टेबल प्रतिमा राजपूत भी थीं। 

इनकी अपील भी खारिज की गई है। आरोपों के आधार पर ही राजपत्रित अधिकारियों से विभागीय जांच कराई गई थी। जांच में दोषी जाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। ऐसे में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी गई।

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