Bareilly News: पैम्फलेट-पोस्टर छापना प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को पड़ेगा महंगा, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार: लोकसभा चुनाव में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को राजनीतिक पार्टियों के मिलने वाले ऑर्डर पर पैम्फलेट, पोस्टर और बैनर छापने के लिए नियमों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन कर प्रचार सामग्री छापने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें छह माह की जेल के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की। इसमें निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे चुनावी पैंफलेट, पोस्टर का प्रकाशन नहीं करेगा और न ही कोई कराएगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न लिखा हो। 

प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनकी ओर से हस्ताक्षरित और व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों से सत्यापित होनी चाहिए। सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालक संलग्न परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में सूचना प्रस्तुत होने के बाद ही चुनाव से संबंधित पैंफलेट, पोस्टर, बैनर का प्रकाशन करेंगे। हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को प्रकाशन माना जाएगा।

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