सुलतानपुर: बच्ची को मिला न्याय, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई सात साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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कोर्ट ने सात माह 19 दिन में फैसला कर पीड़ित परिवार को दिया न्याय

सुलतानपुर, अमृत विचार। कादीपुर थाना क्षेत्र के  एक गांव में तीन साल पूर्व आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी दिनेश को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने मंगलवार को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 11  हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक आरोपी दिनेश ने मासूम आठ मई 2021  को  टाॅफी बिस्कुट का लालच देकर अपने घर ले गया तथा छेड़छाड़ करने लगा । छेड़छाड़ से बचकर किसी प्रकार मासूम घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी।पीड़िता की माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये चार गवाहो के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सात माह 19 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

वहीं कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 17 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी प्रदीप यादव को पॉक्सो कोर्ट ने दो वर्ष की परिवीछा पर छोड़ते हुए 30 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया । कोर्ट ने सशर्त परिवीछा पर छोड़ते हुए आदेश  दिया कि परिवीछा की शर्तो के उल्लंघन पर उसे पॉक्सो एक्ट की तहत तीन साल की सजा भुगतनी होगी।

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